हिमाचल में बदलेंगे B.Ed कॉलेज के नियम व शर्तें, जानिए वजह

punjabkesari.in Wednesday, Aug 21, 2019 - 10:30 AM (IST)

शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार राज्य में बी.एड. कॉलेज के नियम व शर्तें बदलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को नए नियम व शर्तें तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सरकार ने शिक्षा विभाग को इन नियमों को और सख्त बनाने को कहा है। शिक्षा विभाग ने भी बी.एड. कॉलेजों के लिए नए नियम और शर्तें बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत कॉलेजों के लिए जमीन, भवन, मूलभूत सुविधाओं, कोर्स और स्टाफ को लेकर नए नियम और शर्तें तय की जाएंगी। बताया जा रहा है कि अगस्त माह के अंत तक सरकार प्रदेश में बी.एड. कॉलेज व उनके संचालन के लिए नए नियम लागू कर सकती है। बता दें कि इस समय प्रदेश में 70 से अधिक बी.एड. कॉलेज चल रहे हैं। 

मौजूदा नियम के तहत बी.एड. कॉलेज के नाम सवा 3 बीघा और 3 बिस्वा जमीन होना अनिवार्य है। यह केवल बी.एड. कोर्स चलाने के लिए जरूरी है लेकिन यदि कॉलेज में डी.एल.एड. और एम.एड. कोर्स भी चल रहे हैं तो इनके पास 5 बीघा जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज में कैंपस और 20,000 स्क्ववेयर फुट भवन होना जरूरी है। इसके साथ बी.एड. कॉलेज में शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारियों की संख्या लगभग 19 होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज में लैब और रिसोर्स सैंटर होना भी अनिवार्य है। गौर हो कि प्रदेश में अभी 2 वर्ष का बी.एड. कोर्स ही करवाया जा रहा है। हालांकि कई राज्यों में इस दौरान 4 वर्ष के इंटेग्रेटिड कोर्स करवाए जा रहे हैं।
 


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Ekta

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