Kullu: 111 किलोग्राम चरस तस्करी में दोषी को 15 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Jan 23, 2025 - 09:08 PM (IST)

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): विशेष न्यायधीश-2 कुल्लू अमित मंडयाल ने 111 किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में छुवेश्वर पुत्र उत्तम चंद निवासी सनाड़ तहसील बंजार जिला कुल्लू को दोषी करार दिया है। दोषी के खिलाफ 15 साल कठोर कारावास का कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

डिप्टी डीए अनुज कुमार ने बताया कि घरटगाड़ के पास जनवरी 2021 में 110.90 किलोग्राम चरस पकड़ी गई थी। इस मामले में छुवेश्वर मौके पर पकड़ा गया था जबकि 3 अन्य लोग चरस का थैला फैंककर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। न्यायालय ने दोषी के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया जबकि अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है।


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Vijay

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