दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, पुलिस उठाने जा रही सख्त कदम

punjabkesari.in Wednesday, Feb 14, 2018 - 09:33 AM (IST)

नाहन: प्रदेश में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस अब 15 फरवरी के बाद सख्त कदम उठाने जा रही है। पुलिस द्वारा प्रदेश में अब चौपहिया वाहन चालकों को सीट बैल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे सवार को भी हैल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया है। 15 फरवरी के बाद यदि कोई इन नियमों की पालना नहीं करेगा तो पुलिस द्वारा उसका चालान किया जाएगा। 


उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर केवल चालक के लिए ही हैल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया था, पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हैल्मेट नहीं पहना जाता था लेकिन अब पुलिस इस नियम को सख्ती से लागू करेगी। इसके अलावा प्रदेश में चौपहिया वाहन चालक के साथ अगली सीट पर बैठे अन्य सवार द्वारा सीट बैल्ट भी बहुत कम ही पहनी जाती थी लेकिन अब सीट बैल्ट न पहनने वालों की खैर नहीं है। पुलिस अब उक्त दोनों नियमों को सख्ती से लागू करेगी। 15 फरवरी के बाद यदि उक्त नियमों की अवहेलना हुई तो चालान के लिए तैयार रहिए। हालांकि ये नियम यू.टी. चंडीगढ़ में पिछले कई सालों से लागू किए गए हैं। अब प्रदेश में देखना होगा कि वाहनधारक इन नियमों का कितना पालन करते हैं। 


सड़क हादसों में मरने वालों की बढ़ती संख्या के चलते लिया फैसला
प्रदेश का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी होने के चलते यहां सड़कों पर वाहन चालकों की छोटी-सी चूक भी बड़ा सड़क हादसा बन जाती है। लगातार प्रदेश में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, जिनमें देखने को मिल रहा है कि दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठे सवार द्वारा हैल्मेट न पहनने व चौपहिया वाहनों में चालक व सवारों द्वारा सीट बैल्ट न पहनने के बाद सड़क हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है जिसको देखते हुए पुलिस ने इन नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहिया वाहनों पर हैल्मेट न पहनने व चौपहिया वाहनों पर सीट बैल्ट न पहनने पर पुलिस द्वारा 100 से 300 रुपए तक का चालान किया जाता है। ऐसे में अब ये चालान प्रदेश में 15 फरवरी के बाद से विशेष रूप से किए जाएंगे। 


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