HC ने विश्वविद्यालय प्रशासन व सरकार को जारी किया नोटिस, जानिए क्यों

punjabkesari.in Friday, Apr 28, 2017 - 02:17 AM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वी.सी. ए.डी.एन. वाजपेयी के खिलाफ दायर याचिका में विश्वविद्यालय प्रशासन व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश सी.बी. बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ए.डी.एन. वाजपेयी इस पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखते, इसलिए उन्हें पद से हटाने के आदेशों की मांग की है। 

मामले पर सुनवाई 18 मई को 
अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर और अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा द्वारा दायर याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार ए.डी.एन. वाजपेयी ने 3 फरवरी, 2011 को वी.सी. के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन करते समय वाजपेयी ने इसका जिक्र नहीं किया था कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच लंबित है। वाजपेयी ने यह भी छिपाया कि उन्हें अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया था। ए.डी.एन. वाजपेयी पर आरोप है कि अब वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त हैं। मामले पर सुनवाई 18 मई को होगी।


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