पत्नी व बेटी को खर्च न देना पड़ा महंगा, जानिए क्या मिली सजा
Thursday, Feb 01, 2018 - 01:15 AM (IST)
मानपुरा: नालागढ़ की अदालत ने पत्नी व बेटी को गुजारा भत्ता न देने वाले व्यक्ति को 23 दिन के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोर्ट-2 की ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने वर्ष 2012 से गुजारा भत्ता केस पर सुनवाई करते हुए पति को जेल भेज दिया है। अधिवक्ता एच.सी. ठाकुर ने बताया कि उक्त महिला बद्दी में रहती है जिसने अपने पति के खिलाफ वर्ष 2012 में मारपीट व बेवजह तंग करने की स्थिति में कोर्ट में केस किया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पति को 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश जारी किए थे लेकिन पति ने कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करते हुए न तो पत्नी व बेटी को गुजारा भत्ता दिया और न ही आदेशों के बाद दोबारा कोर्ट में पेश हुआ।
कोर्ट न जारी किए थे गिरफ्तारी के वारंट
इस पर कोर्ट ने जीत सिंह निवासी कांगड़ा के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इसके बाद एस.पी. बद्दी के आदेशों पर पुलिस ने आरोपी को कांगड़ा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उक्त आरोपी को न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने, पत्नी और बेटी को खर्च न देने और न्यायालय में पेश न होने के चलते 23 दिन के लिए जेल भेज दिया। कोर्ट ने आरोपी को लगभग 4 लाख रुपए का गुजारा भत्ता भी जल्द देने के आदेश जारी किए हैं।