Vimal Negi Death Case: सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार ASI पंकज शर्मा को हाईकोर्ट से मिली जमानत
punjabkesari.in Friday, Oct 31, 2025 - 03:28 PM (IST)
शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) पंकज शर्मा को प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने शर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार पंकज शर्मा करीब डेढ़ महीने से न्यायिक हिरासत में थे।
अदालत ने जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पंकज शर्मा बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी भी तरह का दबाव बनाने या मामले से जुड़े किसी व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी देने से भी मना किया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि सीबीआई ने पंकज शर्मा को 14 सितम्बर को बिलासपुर जिले की तहसील घुमारवीं स्थित उनके पैतृक गांव से गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनके खिलाफ 19 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद 23 मई को हाईकोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने 26 मई को इस संबंध में नया मामला दर्ज किया था।
प्रार्थी पंकज शर्मा की ओर से दलील दी गई थी कि सीबीआई को अब उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और वह अदालत द्वारा लगाई जाने वाली किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनकी अधिकतम सजा को देखते हुए याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

