धारा-118 मामले में विजीलैंस ने कोर्ट में दायर किया जवाब, अब इस दिन होगी सुनवाई

Wednesday, Dec 19, 2018 - 11:04 PM (IST)

शिमला (पंकज राक्टा): राज्य चुनाव आयुक्त व पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा के वॉयस सैंपल व पॉलीग्राफ  टैस्ट लिए जाने से जुड़े मामले में बुधवार को विजीलैंस ने अदालत में अपना जवाब दायर किया। सूचना के अनुसार इसके तहत विजीलैंस ने मामले की छानबीन के अंतर्गत वॉयस सैंपल लिए जाने को आवश्यक बताया। मामले पर आगामी सुनवाई 24 दिसम्बर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान पी. मित्रा की तरफ  से पेश हुए उनके वकील ने वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ  टैस्ट करवाने के लिए विजीलैंस द्वारा दिए गए आवेदन का विरोध जताते हुए अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। इस पर अदालत ने विजीलैंस से 19 दिसम्बर तक जवाब मांगा था, जिसके तहत जांच एजैंसी ने अपना जवाब दाखिल किया। बता दें कि धारा-118 से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार पहले ही विजीलैंस को पी.मित्रा के खिलाफ  केस चलाने की अनुमति दे चुकी है।

पूर्व मुख्य सचिव की भूमिका पर खड़े किए सवाल

इस मामले में विजीलैंस ने पूर्व मुख्य सचिव की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में 2 कारोबारियों पर रिश्वत लेने और उसे आगे अफसरों को देने का आरोप है। अवैध लेन-देन से जुड़ी फोन रिकॉर्डिंग जांच एजैंसी के पास है और उसकी पुष्टि करने के लिए विजीलैंस पी.मित्रा के आवाज के नमूने लेना चाह रही है।

Vijay