हिमाचल में दुष्कर्म व एसिड हमले के पीड़ितों को मिलेंगे 3 लाख, अधिसूचना जारी

Thursday, Oct 17, 2019 - 09:09 PM (IST)

शिमला: हिमाचल में अपराध से पीड़ित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को अब सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति हर्जाना मिलेगा। राज्यपाल की अनुमति के बाद प्रदेश में इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम, 2019 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अब दुष्कर्म और एसिड हमले का शिकार होने पर पीड़ितों को 3 लाख रुपए तक का हर्जाना मिलेगा। इसी तरह नाबालिग से शारीरिक शोषण व सीमापार से गोलीबारी की पीड़ित महिला को 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा यौन हमले पर 50 हजार रुपए, मृत्यु पर 2 लाख रुपए, सरकारी चिकित्सक या सरकार की तरफ से अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित गंभीर चोट पर 50 हजार रुपए की राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी।

इसी तरह नि:शक्तता यानि 80 फीसदी या इससे अधिक जलने पर 2 लाख रुपए तथा आंशिक नि:शक्तता यानि 40 फीसदी से 80 फीसदी तक 1 लाख रुपए और भ्रूण की हानि पर 50 हजार रुपए देने का प्रावधान है। प्रजनन की हानि पर डेढ़ लाख रुपए और अश्लील प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने पर 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 376 के अधीन अपराध करने के प्रयास से प्रभावित को 50 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी।

यदि पीड़ित व्यक्ति 14 वर्ष से कम का होगा तो प्रतिकर यानि हर्जाने की राशि को 50 हजार तक बढ़ाया भी जा सकता है। इस तरह 15 तरह से अपराध होने या नुक्सान पहुंचने पर 50 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का हर्जाना दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदन करने के लिए मापदंड तय किए गए हैं। यहां तक कि पीड़ित को कानूनी मदद दिए जाने का भी प्रावधान है। प्रत्येक मामले के संबंध में स्कीम के तहत सहायता उपलब्ध होगी, जहां प्रथम इतलाह रिपोर्ट दाखिल की गई हो।

Vijay