भुंतर नगर पंचायत की उपप्रधान को पद से हटाया

punjabkesari.in Wednesday, Jul 03, 2019 - 07:24 PM (IST)

कुल्लू (दिलीप): भुंतर नगर पंचायत की उपप्रधान नीना राणा के खिलाफ  नगर पंचायत के 4 पार्षदों ने डी.सी. को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें चारों पार्षदों अजय किशोर, चंद्रकला, नीरत राम व नरेश ने आरोप लगाया था कि उपप्रधान भुंतर नगर पंचायत के विकास कार्यों में बाधा डाल रही है और उसका लोगों के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं है। डी.सी. कुल्लू ने अविश्वास प्रस्ताव पर एस.डी.एम. कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा को मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर एस.डी.एम. की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक भुंतर नगर पंचायत कार्यालय में हुई, जिसमें चारों पार्षद मौजूद रहे और एम एक्ट 1994 सैक्शन 3 डी (1) के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। इसमें नियम 92 (4) के तहत कोरम पूरा कर नगर पंचायत की उपप्रधान नीना राणा को पद से तुरंत प्रभाव से हटाया गया।

म्यूनिसिपल रूल्स 92 (3) के तहत अमल में लाई कार्रवाई

एस.डी.एम. कुल्लू ने बताया कि 3 जून को भुंतर नगर पंचायत के 4 पार्षदों ने उपप्रधान के खिलाफ  डी.सी. कुल्लू को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। 24 जून को रखे हाऊस के दौरान एक पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव को वापस के लेने के लिए एक पत्र दिया था, जिसके बाद मैजिस्ट्रेट कार्रवाई में ऑर्डर पास करने के लिए बुधवार को हाऊस की बैठक बुलाई थी। इसमें 4 पार्षद व 2 नोमिनेट पार्षदों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल रूल्स 92 (3) के तहत कार्रवाई अमल लाकर उपप्रधान को पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को डी.सी. को सौंपा जाएगा और उसके बाद एक माह के भीतर पद के लिए चुनाव किया जाएगा।


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Vijay

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