होटल में ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी युवक को सुनाई 20 वर्ष की कठोर कैद

punjabkesari.in Thursday, Oct 15, 2026 - 12:54 PM (IST)

Una News : ऊना की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक अहम फैसले में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने पर अनमोल (25) निवासी फतेहगढ़ चूड़ियां, जिला गुरदासपुर (पंजाब) को दोषी करार दिया है। दोषी को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 20 वर्ष की कठोर कैद तथा धारा 363 के तहत 3 वर्ष की कैद भी सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

क्या था मामला?

अदालत ने दोषी को क्रमश 50 हजार और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है जो पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त 6 माह की कैद भी भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने पीड़िता को 7 लाख मुआवजा राशि देने के आदेश दिए। जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 11 अप्रैल 2023 को पीड़िता के पिता ने महिला पुलिस थाना ऊना में 15 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी ऊना बस स्टैंड पर एक युवक को इशारा करती दिखाई दी थी और उसके साथ चली गई थी। परिजनों ने किशोरी के होशियारपुर में होने की आशंका जताई थी। वहां एक होटल में किशोरी और आरोपी युवक मिले।

पुलिस ने होटल से साक्ष्य एकत्रित किए और किशोरी के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि अनमोल उसे झांसा देकर होशियारपुर ले गया था और वहां होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है।

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Content Editor

Swati Sharma

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