अनुबंध अवधि में मिले वेतन की रिकवरी पर ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

Sunday, Jul 14, 2019 - 10:22 AM (IST)

मंडी (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वी.के. शर्मा की पीठ ने मंडी सर्किट के दौरान कई अहम निर्णय दिए। मंडी उपायुक्त कार्यालय में तैनात एस.डी.एम. की स्टैनो निर्मला देवी के अनुबंध कार्यकाल के वेतन की जो रिकवरी की जा रही थी, उस पर ट्रिब्यूनल ने रोक लगाने के आदेश दिए हैं। निर्मला देवी ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से अपील दायर की थी कि 2012 से 2017 तक उसका जो अनुबंध कार्यकाल रहा है, उसमें जो उसे वेतन मिला है, उसकी रिकवरी की जा रही है, जोकि गलत है। ट्रिब्यूनल ने इसे उचित ठहराते हुए इस पर रोक लगा दी है तथा विभाग को इस बारे में नोटिस भी जारी किया है।

एक अन्य मामले में संदीप कुमार टी.जी.टी. बायोलॉजी, जो जिला कांगड़ा के संघोल स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा रखे गए थे, को हटा दिया गया था तथा उसके वेतन-भत्ते भी रोक दिए गए थे। इस पर उसने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी। अध्यक्ष वी.के. शर्मा की पीठ ने इस पर निर्णय देते हुए संदीप कुमार को बहाल करने के साथ-साथ उसे नियमानुसार पूरा वेतन व भत्ते जारी करने के आदेश दिए हैं। उसे सरकार द्वारा जारी की जाने वाली ग्रांट इन एड से ये वेतन-भत्ते दिए जाने हैं। एक अन्य मामले में कुल्लू के वरिष्ठ सहायक श्रीराम जो सेवानिवृत्त हो चुका है, की ग्रैच्युटी को विभाग ने रोक रखा था। उसने इसे जारी करने का आग्रह किया था।

इस पर आदेश जारी करते हुए ट्रिब्यूनल ने इस ग्रैच्युटी को ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसी तरह कुल्लू के प्रेम चंद, जो सेवानिवृत्त सुपरिन्टैंडैंट हैं, से की जा रही रिकवरी को रोकने के आदेश दिए। उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से याचिका लगाई थी कि उनसे जो रिकवरी की जा रही है, वह गलत है और इसे बंद किया जाए। ट्रिब्यूनल ने इसे निरस्त करने के आदेश जारी किए।

Ekta