लॉकडाउन के बाद पहले ट्रायल फिर शुरू होगा उत्पादन

Thursday, May 14, 2020 - 03:57 PM (IST)

शिमला : हिमाचल में लॉकडाउन के बाद उद्योगों में फिर उत्पादन शुरू करने को दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। इसके अनुसार राज्य के उद्योगों में पुनः उत्पादन से पहले एक सप्ताह ट्रायल या टेस्ट अवधि रहेगी। इस दौरान उद्योगों में सभी सुरक्षा प्रबंधों सुनिश्चित करने होंगे। लॉकडाउन के लिए तय केंद्र के दिशा-निर्देशों का भी सख्ती से पालन करना होगा। राज्य के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बुधवार केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश सोलन, सिरमौर और ऊना के जिला उपायुक्तों, श्रमायुक्तों और निदेशक उद्योग को जारी किए गए हैं। उद्योगों के सभी उपकरणों की भी निरीक्षण दैनिक आधार पर करने को कहा है ताकि किसी भी प्रकार के खतरे से बचा जा सके। यह 40 घंटे चलने वाली यूनिटों में लागू नहीं होगा। उद्योगों के कच्चा माल भंडारों में भंडारण बर्तनों, कंटेनरों और बैगों की  जांच करनी होगी। 

गोदामों में बिजली और रोशनदानों की व्यवस्था रहनी चाहिए। बिजली की तारें सही हों और गोदाम में किसी भी प्रकार की गंद नहीं आनी चाहिए। गोदाम की छत भी सही तरीके से बनी हो। केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार उद्योगों में पुनः उत्पादन शुरू करने से पहले सुरक्षा प्रबंधों का ऑडिट किया जाए। उपकरणों और पाइप लाइन की सही तरीके से सफाई की हो। यह पूरी प्रक्रिया देखरेख में की जाए। बायलरों और भट्ठियों की सही तरीके से मरम्मत की हों। उद्योगों के वाल्व, कन्वेयर बेल्ट, पाइप लाइन और प्रेशर स्तर को भी सही रखा जाए। उद्योगों में उपयोग होने वाले यंत्र सही तरीके से काम करते हों। सर्विस टेस्ट, वैक्यूम होल्ड टेस्ट, ट्रायल टेस्ट भी करना अनिवार्य किए हैं। इसके अलावा उद्योग परिसर में 24 घंटे दो या तीन घंटे में सैनिटेशन व्यवस्था सुनिश्चित हो। भोजन कक्ष और मेज भी सैनिटाइज होती रहे। उद्योगों में आने वाले कर्मचारियों का तापमान दिन में दो बार जांचा जाएगा। बीमारी के लक्षण पाए जाने पर कामगार काम पर न बुलाया जाए।  कामगारों को मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने होंगे। सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। शिफ्टों में कम से कम एक घंटे का अंतर रखना होगा। केंद्र सरकार के समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा।
 

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prashant sharma