Solan: हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा व जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Jan 08, 2025 - 06:12 PM (IST)

बीबीएन (ठाकुर): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नालागढ़ अभय मंडयाल की अदालत ने हत्या के जुर्म में उम्रकैद व 2,15,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि 11 अक्तूबर, 2017 को युधवीर सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसका सबसे छोटा लड़का तेजिंद्र सिंह, जोकि झाड़माजरी स्थित एक निजी उद्योग में काम करता था, वह अपने कमरे में मृत अवस्था में मिला था।

उसके गले की चेन, अंगूठी और मोबाइल फोन गायब था। पुलिस द्वारा जांच में पाया गया था कि विजय कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी गांव बिहारीपुर डाकघर कैलम जिला बरेली उत्तर प्रदेश व बाल अपचारी ने लूटपाट कर तेजिंद्र सिंह की हत्या की थी। अदालत ने गवाहों के आधार पर आरोपी विजय कुमार को हत्या के जुर्म में उम्रकैद व 2,15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।


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Kuldeep

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