छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामलों में अब होगी कड़ी कार्रवाई, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

Saturday, Jun 15, 2019 - 11:17 AM (IST)

शिमला (प्रीति): स्कूलों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में अब कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने ऐसेमामलों में आपराधिक मामला दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे मामलों में शिक्षक, स्कूल हैडमास्टर या प्रधानाचार्य दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया जाए। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला उपनिदेशकों, बी.ई.ई.ओ., सी.एच.टी., हैडमास्टरों व स्कूल प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर ऐसे मामले सामने आने पर तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज करवाने को कहा है। यदि किसी स्कूल में ऐसा मामला सामने आता है तो इस मामले में स्कूल के शिक्षक पर एफ.आई.आर. दर्ज करवानी होगी। इसके बाद उसे इसकी सूचना स्कूल के मुखिया को देनी होगी। 

स्कूल का मुखिया यह सूचना बी.ई.ई.ओ. को देगा और बी.ई.ई.ओ. इसकी जानकारी जिला के उपनिदेशक को देगा। इस दौरान यदि दोषी शिक्षक या स्कूल का कर्मचारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सी.सी.एस. नियम-1964 और सी.सी.एस. नियम-1965 के तहत कार्रवाई होगी। प्रधान सचिव शिक्षा के.के. पंत ने बताया कि स्कूलों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामलों में आपराधिक मामला दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में यदि स्कूलों में इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो उसमें एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। इन मामलों में कड़़ी कार्रवाई होगी।

हर स्कूल में चाइल्ड हैल्प लाइन नंबर 1098 डिस्प्ले करना अनिवार्य

विभाग ने हर स्कूल में चाइल्ड हैल्प लाइन नंबर 1098 डिस्प्ले करना अनिवार्य किया है ताकि आवश्यकता पडऩे पर छात्र-छात्राएं इस नंबर पर अपनी शिकायत कर सकें। विभाग ने स्कूल परिसर में कई स्थानों पर यह नम्बर डिस्प्ले करने को कहा है। इसके अलावा भारत सरकार के नैशनल कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड द्वारा लांच किए गए ऑनलाइन ई-बॉक्स के बारे में भी छात्रों को जागरूक करवाने के निर्देश शिक्षा विभाग ने दिए हैं। पोक्सो के तहत जुड़े मामलों की शिकायत छात्र इस बॉक्स में भी कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग ने स्कूलों में छात्र-छात्राओं को पोक्सो एक्ट के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। इस एक्ट के तहत क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, इस बारे में स्कूलों में शिक्षक सुबह की प्रार्थना सभा में भी छात्रों को जानकारी दे सकते हैं।

Ekta