हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, प्रमाण पत्र जारी करने को अपनाई जाए सरल प्रक्रिया

Wednesday, Oct 14, 2020 - 11:54 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कार्यालयों से विभिन्न श्रेणियों के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए बने नियमों में कमी और इन्हें जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण लोग कई बार अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं। कुछ लोग प्रमाण पत्र पाने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाते हैं, जबकि कुछ गरीब लोग, जो सबसे अधिक पीड़ित हैं, वे गरीबी, बीमारी, कानून की अज्ञानता, अशिक्षा या अन्य कारणों से अदालत में आने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित प्राधिकरणों को बोनाफाइड हिमाचली, एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी, बीपीएल/एपीएल/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार उचित निर्देश जारी करे।

न्यायालय ने ये आदेश अश्विनी कुमार द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए। न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार अपने नागरिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए जवाबदेह है। न्यायालय ने कहा कि बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से हिमाचल प्रदेश में रहने वाले एक व्यक्ति की स्थिति पहले से मौजूद है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कठोरता से इसकी व्याख्या की जा रही है। इससे लोगों को विविध उपयोग के लिए आवश्यक बोनाफाइड प्रमाण पत्र पाने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं, जिनके नाम पर कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वे राज्य में पैदा हुए हैं या पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहे हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई भी एक दस्तावेज अर्थात राशन कार्ड या सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी किए गए रोजगार प्रमाण पत्र/पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार (परिवार) रजिस्टर की सत्यापित प्रति, आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र, राजस्व रिकॉर्ड (ओं) किसान पास बुक, सांसद अथवा विधायक वर्ग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, पंचायत अधिकारियों, पंचायत प्रधान, नगर पार्षद, महापौर, अध्यक्ष अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा यदि प्रमाणित किया गया है कि आवेदक हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से निर्बाध रूप से लगातार निवास कर रहा है या संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक मजबूत और निॢववाद आधार होगा।

याचिका के दायरे का विस्तार करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि यहां तक कि विभिन्न अन्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे या उससे ऊपर की श्रेणी के उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी आवेदक की जाति/जनजाति/आय को बताने के लिए पर्याप्त होगी। आॢथक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रधान/सचिव/ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सचिव/सदस्य, महापौर/ अध्यक्ष/ नगरपालिका समिति के सदस्य/निगम या संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होंगे कि आवेदक सोसायटी के कमजोर वर्ग का है।

विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए न्यायालय ने कहा है कि एक डिस्पैंसरी/मेडिकल बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो प्रचलन में दिशा-निर्देशों के अनुसार है, इस तथ्य का प्रमाण होगा कि आवेदक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विभिन्न प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उपरोक्त शर्तें मौजूदा शर्तों के अतिरिक्त हैं।

Vijay