मंत्रिमंडल: स्थानीय शहरी निकाय चुनाव अधिसूचना डीसी की जगह राज्य चुनाव आयोग करेगा

punjabkesari.in Monday, Jul 28, 2025 - 10:04 PM (IST)

शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत नियम-35 (3) में संशोधन कर चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति दी गई, ताकि चुनाव के दौरान आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नियम-9 में वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू किया गया है।

नियम-27 और 28 में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है कि नियम-35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आयोग की तरफ से नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाएगी। नियम-88 में संशोधन कर नामित सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है।

आईजीएमसी-टांडा में रेडियोलॉजिस्ट व एनैस्थीसिया सीटें 50-50 हुई
मंत्रिमंडल ने बीएससी लैबोरेटरी टैक्नीक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनैस्थीसिया एंड ऑप्रेशन थिएटर कोर्स में सीटें बढ़ाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत इंदिरा गांधी मैडीकल कालेज, शिमला मेें सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और डा. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज टांडा में 18 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया गया है। रोगी देखभाल में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोथैरेपी विभाग के अंतर्गत पैन एंड पैलिएटिव केयर सैल में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को स्वीकृति
बैठक में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है। यह योजना राज्य में 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए की लागत से लागू की जाएगी। इसमें महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत सामुदायिक समूहों को वनीकरण गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। प्रति हैक्टेयर वृक्षारोपण पर प्रत्येक समूह को 1.20 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। यदि भूमि 1 हैक्टेयर से कम है तो सहायता आनुपातिक रूप से दी जाएगी। पौधों के जीवित रहने की दर के आधार पर अतिरिक्त 1.20 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

समय से पहले होगी 15 कैदियों की रिहाई
बैठक में राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 15 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई को भी मंजूरी दी गई। बशर्ते उनकी रिहाई के बाद आचरण संतोषजनक रहे। ऐसा निर्णय प्रदेश में पहली बार लिया गया है।

मेंहदली को मिलेगा दूध प्रसंस्करण संयंत्र, वाहन कर में छूट का भी प्रस्ताव
बैठक में जिला शिमला के रोहड़ू तहसील के मेंहदली में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्क फैड के पक्ष में भूमि आबंटन करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने प्री-बीआईएस और बीएस उत्सर्जन मानकों में आने वाले वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन कर में 50 फीसदी छूट देने को मंजूरी दी है।

धनेटा स्वास्थ्य केंद्र स्तरोन्नत, खैरा को मिली पुलिस चौकी
बैठक मेें हमीरपुर जिले के धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिले में पुलिस स्टेशन सुन्नी के अंतर्गत खैरा में नई पुलिस चौकी खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक दक्षता और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिगत जिला चम्बा के अन्तर्गत पुलिस चौकी हतली का कार्य क्षेत्र पुलिस स्टेशन चुवाड़ी से हटाकर पुलिस स्टेशन सिहुंता करने का निर्णय लिया। साथ ही स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन में नई खोली गई उपतहसील लौहारघाट का कार्यक्षेत्र उपमंडल अर्की से हटाकर उपमंडल नालागढ़ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

विशेष क्षेत्र व योजना क्षेत्र पुनर्गठन को स्वीकृति
बैठक में जिला मंडी में रत्ती-नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

नगर पंचायत ज्वाली को नगर परिषद बनाया
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में नगर पंचायत ज्वाली को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जिला शिमला में नगर परिषद सुन्नी को नगर पंचायत के रूप में पुन:वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया और इसके अधिकार क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने को भी स्वीकृति दी गई।

लैंड रैवेन्यू असैसमैंट होगी
मंत्रिमंडल ने लैंड रैवेन्यू एक्ट असैसमैंट करने का निर्णय भी लिया। इसके तहत अब कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को छोड़कर हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट जैसे अन्य क्षेत्रों की असैसमैंट अलग से होगी। इसके आधार पर सरकार भविष्य में रेट को नोटिफाई करेगी।

मानसून सत्र को लेकर भी होगा निर्णय
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी निर्णय होगा। इसके तहत आगामी 3 दिन में कई अन्य महत्वपूूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।


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Content Writer

Kuldeep

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