Himachal: बद्दी-नालागढ़ सड़क पर रत्ता नदी को प्रदूषित करने से जुड़े मामले में दो कंपनियों को कारण बताओ नोटिस
punjabkesari.in Monday, Jun 23, 2025 - 09:32 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी-नालागढ़ सड़क मार्ग पर रत्ता नदी में काली राख गिराकर इसे प्रदूषित करने से जुड़े मामले में मैसर्स क्लेरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड, यूनिट-1, गांव मलकुमाजरा, तहसील नालागढ़ और मैसर्स इंडो फार्म एंड ट्रैक्टर यूनिट-2, बद्दी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस बात के लिए नोटिस दिया है कि राख को डंप करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने तक उक्त प्रतिवादियों की बिजली आपूर्ति को क्यों न निलंबित कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने को कहा है कि जब यह तथ्य उनके संज्ञान में आ गया है तो उक्त फर्मों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
उल्लेखनीय है कि इस मामले पर 12 नवंबर 2024 को प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए थे कि वह अवैज्ञानिक तरीके से रत्ता नदी के जलग्रहण क्षेत्र में राख फैंकने वाली फर्म मेसर्स क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड की बिजली का कनैक्शन काट दे। मेसर्स क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड, यूनिट-1, सोलन जिला के गांव मलकुमाजरा तहसील नालागढ़ में स्थित है। बद्दी-बरोटीवाला में प्रदूषण से जुड़े मामले में कोर्ट ने यह आदेश जारी किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, एसपी बद्दी-बरोटीवाला, बीबीएनडी तथा मेसर्स क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड, यूनिट-1 को याचिका में आवश्यक पक्षकार समझते हुए प्रतिवादी बनाया था।
पहले भी कोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेसर्स क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड को अवैज्ञानिक तरीके से रत्ता नदी के जलग्रहण क्षेत्र में राख डालने का दोषी पाया था, इसलिए बिजली बोर्ड को इस कंपनी का बिजली कनैक्शन काटने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने एसपी बद्दी-बरोटीवाला को निर्देश दिया था कि वे कारण बताएं कि जब कंपनी द्वारा फैलाया गया प्रदूषण स्पष्ट है तो उक्त फर्म के खिलाफ मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।