Shimla: पैंशनरों को संशोधित सेवानिवृत्ति लाभों का बकाया न देने पर लगाई फटकार

punjabkesari.in Wednesday, Sep 17, 2025 - 10:02 PM (IST)

शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड द्वारा पैंशनरों को संशोधित सेवानिवृत्ति लाभों का बकाया न देने पर फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ को याचिकाकर्त्ता की ओर से बताया गया कि प्रार्थी पैंशनभोगी प्रतिवादी विद्युत बोर्ड का सेवानिवृत्त कर्मचारी है। विद्युत बोर्ड को हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग द्वारा पारित चतुर्थ वार्षिक निष्पादन समीक्षा आदेशों के अनुसार 1 जनवरी, 2016 से पैंशन, पैंशन बकाया और वेतन संशोधन के भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है। नियामक आयोग ने ये आदेश 4 मई, 2018, 31 मई, 2021, 29 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2023 और 15 मार्च, 2024 को पारित किए थे। कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर विद्युत बोर्ड को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैंशन बकाया का भुगतान कैसे और किन कारणों से नहीं किया जा रहा है।


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Content Writer

Kuldeep

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