हाईकोर्ट ने जे.बी.टी. बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई

Monday, Feb 15, 2021 - 11:37 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने जे.बी.टी. बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश दिए। 1 फरवरी, 2021 को जारी प्रैस नोट के तहत 12 व 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जे.बी.टी. के पदों को भरने हेतु साक्षात्कार लिए गए थे, परंतु इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। प्राॢथयों का कहना है कि वे बी.एड. पास हैं और 28 जून, 2018 की एन.सी.टी.ई. की अधिसूचना के तहत जे.बी.टी. के इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जे.बी.टी. बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए। मामले पर सुनवाई 3 मार्च को होगी।

Content Writer

Kuldeep