SDM रोहड़ू ने भीमाकाली मंदिर न्यास की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दिए आदेश

Friday, Jul 19, 2019 - 09:54 AM (IST)

हाटकोटी (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रियाइसीज एंड लैंड (इविक्शन एंड रेंट रिकवरी) एक्ट 1971 के तहत फैसला सुनाते हुए एस.डी.एम. रोहड़ू बाबू राम शर्मा ने रोहड़ू में भीमाकाली मंदिर न्यास की जमीन से अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए है। चार अलग-अलग आदेशों में कहा गया है कि ईश्वर दास छवारू पुत्र हीरा दास निवासी खिलौचा डिसवानी, संतराम पुत्र साहानंद निवासी बखीरना, वीरेंद्र पुत्र जय सिंह निवासी बखीरना तथा सुभाष चंद्र पुत्र जय सिंह निवासी बखीरना को खसरा नंं. 831 पर किए गए अवैध कब्जों को 15 दिनों के भीतर हटाना होगा। यदि 15 दिनों के भीतर इन आदेशों का पालन नहीं होता तो मंदिर अधिकारी भीमाकाली स्थित सराहन को अधिकृत किया गया है कि वह बल प्रयोग करके इन अवैध कब्जों को हटा दें। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह चारों ही मामले वर्ष 2014 से एस.डी.एम. रोहड़ू की अदालत में मंदिर अधिकारी भीमाकाली न्यास द्वारा दायर किए गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर अब बहुमंजिला इमारतें भी खड़ी कर दी गई है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस जमीन का मालिक अभी भी टेंपल ट्रस्ट भीमाकाली है। रोहड़ू में इन अवैध भवनों के बनने से काफी समय पूर्व ही टी.सी.पी. एक्ट लागू है, लेकिन बावजूद इसके इन अवैध भवनों के नक्शे पास कैसे हुए तथा इनके लिए बिजली, पानी के कनैक्शन कैसे जारी हुए।

इन लोगों ने चार साल तक मामले को दबाने का पुरा प्रयास किया। भीमाकाली माता की भूमि पर रोहड़ृू में दर्जनों कब्जे किए गए है। पहला फैसला माता के हक में आने से खुशी है। उच्च न्यायालय भी मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त है। इसलिए यदि कोई अपील करेगा तो उसका भी समाधान किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट की इस भूमि से 15 दिनों में लोगों ने कब्जे नहीं हटाए तो भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट स्वयं कब्जा हटाने को तैयार है।
 

Ekta