Sirmaur: अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका मेले के दौरान मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, डीसी ने जारी किए आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Nov 05, 2024 - 03:06 PM (IST)
नाहन (आशु): जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका मेला के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक 11 से 15 नवम्बर तक संपूर्ण मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरि नदी के हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरि नदी में पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगड़ाह की तरफ और ददाहू क्षेत्र में मेले के दौरान किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें लगाने एवं उपरोक्त क्षेत्रों में मांस और मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मेला में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था एवं मन्नतों के साथ श्री रेणुका जी तीर्थ में आते हैं। चूंकि यह मेला आम जनमानस एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना एवं आस्था का प्रतीक है। लिहाजा यह आवश्यक है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरि नदी के बांए हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरि नदी में पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगड़ाह की तरफ और ददाहू क्षेत्र में मेला के दौरान मांस और मछली की बिक्री न हो, ताकि श्री रेणुका जी तीर्थ में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो, साथ ही सार्वजनिक शांति में व्यवधान भी उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान जलाल पुल से तिरमली रोड के साथ लगते स्थानों को मांस व मछली इत्यादि की बिक्री के लिए अस्थायी रूप से चिन्हित किया गया है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here