क्रय बाउचर उपलब्ध न करवाने पर वसूला 20,290 रुपये जुर्माना

Friday, Oct 09, 2020 - 06:01 PM (IST)

रिकांगपिओ (रिपन) : जिला में निर्धारित लाभांश से अधिक मूल्य पर सामान बेचने व मूल्य सूची प्रदर्शित न करने व ढाबों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने वालों पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के चलते जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले शैलेष हितेषी ने शुक्रवार को रिकांगपिओ में विभागीय दल के साथ 30 दुकानों पर दबिश दी जिनमें 20 फल व सब्जी विक्रेता, 5 होटल ढाबा व 5 मीट/मछली विक्रेता शामिल है। इस दौरान निरिक्षण में पाया गया कि 13 सब्जी व फल, 1 मीट/मछली विक्रेता द्वारा क्रय बाउचर उपलब्ध न करवाने तथा निर्धारित लाभांश से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचने पर जुर्माना लगाया गया। जबकि 2 होटल ढाबा द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित न करने तथा 1 होटल ढाबा द्वारा घरेलू रसोई गैस सिंलेन्डर का उपयोग करने पर जुर्माना वसूला गया। 

शैलेष हितेषी ने बताया कि इस दौरान 18 दोषी व्यापारियों से 162 किलो फल व सब्जी 3 दर्जन अण्डे 5 किलो ग्राम मछली, 5 प्लेट मोमो व चैमिन तथा एक घरेलू सिंलेन्डर जब्त कर 20,290 रूपये जुर्माना किया गया। उन्होंने व्यापारियों को भविष्य में क्रय बाउचर साथ रखने तथा व्यापारिक परिसर में स्पष्ट शब्दों में मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दुकानों का औचक निरीक्षण जारी रहेगा तथा जिला प्रशसन द्वारा निर्धारित लाभांश से अधिक मुल्य वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 
 

prashant sharma