विधानसभा में बिल पेश, हिमाचल में अब महंगी होगी वाहनों की रजिस्ट्रेशन

Wednesday, Sep 09, 2020 - 07:22 PM (IST)

शिमला (राजेश): हिमाचल में जल्द ही वाहनों की रजिस्ट्रेशन महंगी होगी, वहीं कंस्ट्रशन कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनरियों का भी टैक्स अब एक साल के लिए नहीं बल्कि अन्य वाहनों की तरह 15 सालों के लिए अदा करना होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन महंगी व अन्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया है। इस बिल के तहत प्रदेश में जहां वाहनों की रजिस्ट्रेशन महंगी होगी, वहीं अन्य वर्ग को सुविधा भी मिलेगी।

कितनी कीमत के वाहन पर कितनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस

संशोधन के लिए लाए बिल में 50 हजार तक मोटरसाइकिल में 7 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन देनी होगी, वहीं 51 हजार से लेकर 2 लाख तक मोटरसाइकिल में यह रजिस्ट्रेशन फीस 8 प्रतिशत और 2 लाख से ऊपर के मोटरसाइकिल में यह रजिस्ट्रेशन फीस 10 प्रतिशत होगी। इसी तरह 15 लाख रुपए की कार की 8 प्रतिशत दर पर रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, वहीं 15 लाख रुपए से अधिक  के वाहन की 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। जानकारी के अनुसार हिमाचल को छोड़ प्रदेश के अन्य राज्यों में इसी दर से रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। पंजाब-हरियाणा व जम्मू-कश्मीर  सहित प्रदेश के सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पूरे प्रदेश में एक ही बराबर रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी ताकि टैक्स की चोरी न हो।

नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को अब एक बार ही देना होगा टैक्स

बिल में लाए गए संशोधन में नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के टैक्स की मामले को भी रखा गया है जिसमें अब नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे जेसीबी व अन्य को भी एक बार ही टैक्स देना होगा। इससे पहले इन्हें हर साल टैक्स देना पड़ता था, वहीं कई तो टैक्स अदा भी नहीं करते थे।

वाहनों की 15 साल बाद होने वाली रजिस्ट्रेशन भी महंगी

प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन बिल में वाहनों की 15 साल बाद दोबारा होने वाली वाहनों की रजिस्ट्रेशन को भी महंगा किया जा रहा है जिससे सरकार का रैवन्यू भी बढ़ेगा। इसके तहत वाहनों की रजिस्ट्रेशन भी उसी के हिसाब से महंगी होगी, जितनी गाड़ी महंगी होगी। विधानसभा में बिल प्रस्तुति के बाद सरकार की इसकी अधिसूचना भी जारी होगी।

Vijay