शिमला की प्रतिबंधित सड़कों पर निजी वाहनों के लिए पास शुल्क में कटौती, अब लगेंगे इतने रुपये
punjabkesari.in Thursday, Jul 30, 2026 - 09:40 AM (IST)
Shimla News : हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला मार्ग उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 लागू करके शिमला में प्रतिबंधित सड़कों का उपयोग करने वाले निजी वाहनों के लिए पास शुल्क घटा दिया है।
अध्यादेश के अनुसार, सील की गई सड़क पर निजी वाहन के लिए वार्षिक पास शुल्क 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि प्रतिबंधित सड़क के लिए वार्षिक शुल्क 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए पास प्राप्त करने का विकल्प भी पेश किया है। वाहन मालिकों को अब सील की गयी सड़क पर छह महीने के पास के लिए 4,500 रुपये और प्रतिबंधित सड़क के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
इससे पहले, निजी वाहन मालिकों को पूरा शुल्क देकर वार्षिक पास प्राप्त करना होता था, क्योंकि पांच या छह महीने के परमिट का कोई प्रावधान नहीं था। इस संशोधन का उद्देश्य शिमला में रहने वाले निजी वाहन मालिकों को कम शुल्क और अधिक लचीले परमिट विकल्प देकर वित्तीय राहत और अधिक सुविधा प्रदान करना है।

