नाबालिगा से दुराचार व अपहरण के आरोपी को 7 साल कारावास

Monday, Jan 07, 2019 - 08:50 PM (IST)

रामपुर बुशहर (नोगल): जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर के न्यायाधीश ने नाबालिगा से दुराचार व अपहरण के आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा दी है। आरोपी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, वहीं जुर्माने की राशि को जमा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त  कारावास की सजा दी जाएगी। यह जानकारी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने दी। उन्होंने बताया कि दुराचार का आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजू पुत्र प्रेम सिंह गांव गौरा तहसील रामपुर का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ नाबालिगा के परिजनों ने भावागनर के अंतर्गत निचार में शिकायत दर्ज की थी। शिकायतकत्र्ता भगवान दास पुलिस चौकी निचार ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने नौंवी कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने वाली नाबालिगा का स्कूल से अपहरण किया। इसके बाद पुलिस ने नाबालिगा को तलाशी के दौरान बधाल से बरामद किया। नाबालिगा से दुराचार की पुष्टि मैडीकल रिपोर्ट में हुई है।

Kuldeep