Shimla: नाबालिगा से किया घिनौना काम, आरोपी को 20 साल की कैद
punjabkesari.in Monday, Sep 21, 2026 - 07:33 PM (IST)
रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट), किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत आरोपी अरुण कुमार (24), पुत्र हसबंस लाल, निवासी गांव शील, डाकघर ढेर, तहसील आनी, जिला कुल्लू को 20 वर्ष के कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 26 जून 2025 को 15 वर्षीय पीड़िता स्कूल गई थी और शाम को घर नहीं लौटी। तलाश करने पर पता चला कि आरोपी अरुण कुमार उसे बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया था।
पीड़िता के बयान के अनुसार, इस घटना से एक महीना पहले भी आरोपी ने उसे गाड़ी में ले जाकर अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी कर शारीरिक संबंध बनाए थे। चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए यह मामला पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। मुकद्दमा दर्ज होने के बाद जांच पूरी हुई और चालान पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने कुल 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए और आरोपी को दोषी पाया गया। सरकार की ओर से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

