कोरोना का डर : हिमाचल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 31 मार्च तक रोक

Sunday, Mar 22, 2020 - 11:06 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत प्रदेश में सभी किराए के वाहनों, पब्लिक सर्विस व्हीकल, टैक्सी व मैक्सी सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलने पर 31 मार्च तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के मुताबिक 31 मार्च तक न तो एचआरटीसी की बसें चलेंगी और न ही निजी बसों का परि´चालन होगा। बड़ी बात यह है कि राज्य के भीतर व बाहर बसों के अलावा टैक्सियों, कैब, ऑटो रिक्शा नहीं दौडेंग़े। केवल अस्पताल व अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में राज्य पथ परिवहन, निजी परिवहन, कांट्रैक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज, टैक्सी, कैब व ऑटो रिक्शा आदि शामिल किए गए हैं।

ये वाहन प्रतिबंध से बाहर

हिमाचल से बाहरी राज्यों को जाने व बाहरी राज्यों के हिमाचल में आने वाली अनुबंध गाड़ी (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज) व यात्री परिवहन वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इस बैन से अस्पतालों को जाने वाले वाहनों व आवश्यक सेवाओं के वाहनों को बाहर रखा गया है। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने जारी की है। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आरटीओ, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम इन आदेशों को सुनिश्चित बनाएगी तथा प्रदेश की यात्रा पर हर वाहनों की जांच करेगी। साथ ही प्रदेश में रेल व कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

राज्य की सीमाएं भी सील

राज्य की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। इसके चलते पड़ोसी राज्यों में न तो सार्वजनिक वाहन एंट्री कर सकेंगे और न ही बाहर जा सकेंगे। इसके साथ ही ट्रेनों और हवाई सेवा पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सरकार ने परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसैंस व अन्य सेवा भी 31 मार्च तक बाधित रहेगी।

Vijay