निजी स्कूलों को अपने नाम के साथ हटाना पड़ सकता है पब्लिक शब्द

Tuesday, Jun 04, 2019 - 11:13 AM (IST)

शिमला (प्रीति): एम.एच.आर.डी. ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में निजी स्कूलों पर कंट्रोल रखने के लिए भी नए प्रावधान किए हैं। इसके तहत निजी स्कूल पब्लिक नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें स्कूल के नाम से पब्लिक शब्द हटाना होगा। मामले पर ड्राफ्ट में तर्क दिया गया है कि पब्लिक स्कूल उसे कहा जा सकता है, जिसे पब्लिकली फंड जारी किया जा रहा है। ऐसे में पब्लिकली फंडिड स्कूल सरकारी स्कूल है। इस दौरान यदि भारत सरकार इस ड्राफ्ट को अंतिम मोहर लगाती है तो देश भर के प्राइवेट स्कूल, जो पब्लिक शब्द का इस्तेमाल कर रहें, उन्हें यह नाम हटाना होगा। इसके अलावा ड्राफ्ट में स्कूलों को अपनी फीस तय करनेे की छूट दी गई है, लेेकिन यदि स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं, तो इसमें जांच होनी चाहिए। 

प्रदेश में सरकार का निजी स्कूलों पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहां अभी तक इन स्कूलों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ऐसे में हर साल ये स्कूल मनमानेे ढंग से फीस में वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने पहले इन स्कूलों के लिए पॉलिसी बनाने की बात कही थी, लेकिन बाद में इनके लिए कोई पॅालिसी नहीं लाई गई। बीते अप्रैल माह में इसको लेकर प्रदेश के कई शहरों में अभिभावक संघ द्वारा प्रदर्शन भी किए गए। इस दौरान फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक सड़कों पर उतरे, बावजूद इसके अभी तक मामला जस का तस है।



 

Ekta