PTA अध्यापकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, सभी याचिकाएं खारिज

Wednesday, Dec 02, 2020 - 11:32 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। हाईकोर्ट ने हालांकि इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाएंं खारिज होने पर अब इन अध्यापकों के नियमितीकरण में कोई अड़चन नहीं बची है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात प्रदेश सरकार ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थियाें की याचिकाओं को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सरकार द्वारा पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का फैसला सरासर गलत था।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पीटीए अध्यापकों के बारे में फैसले में कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर याचिकाओं को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। गौरतलब है कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके आधार पर ही राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया।

Vijay