निजी स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली तो NOC होगी रद्द

Wednesday, Mar 13, 2019 - 09:34 AM (IST)

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूले जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि भविष्य में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने की स्थिति में उक्त स्कूल का शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) रद्द कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने बीते दिनों पूर्व निजी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 2019-20 का फीस व फंड स्ट्रक्चर मांगा था, लेकिन अभी भी कई स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर विभाग के पास नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थिति मेें उच्च शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों द्वारा फीस संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी और जिन स्कूलों के खिलाफ मनमानी फीस वसूलने की शिकायत विभाग के पास आती है तो नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

स्कूलों के खिलाफ अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा जारी किए एन.ओ.सी. को रद्द किया जा सकता है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग ने बीते फरवरी माह में भी इससे संबंधित जानकारी भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी कई स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर से संबंधित जानकारी विभाग के पास नहीं आई है, ऐसे में विभाग ने संबंधित जानकारी शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर विभाग ने उपनिदेशकों को पत्र भी भेज दिया है। इससे पहले विभाग ने बीते 7 मार्च को निजी स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर जिला उपनिदेशकों को एकत्रित कर भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी कई स्कूलों से फीस स्ट्रक्वर का ब्यौरा नहीं आया है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के पास पूर्व में स्कूलों के फीस और फंड स्ट्रक्चर से संबंधित रिपोर्ट प्रदेश के 1472 स्कूलों से पहुंची थी।



 

Ekta