शानन प्रोजैक्ट को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का नोटिस, जानिए क्या है वहज

Tuesday, Jan 08, 2019 - 09:21 PM (IST)

मंडी: प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने शानन पावर प्रोजैक्ट प्रबंधन को एक नोटिस थमाया है, जिसमें चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को कहा गया है कि 15 दिन के अंदर हिमाचल में चल रही शानन परियोजना जोगिंद्रनगर के बरोट स्थित बैराज से ऊहल नदी में सिल्ट छोड़ना बंद करें व एन.जी.टी. के आदेशों के अनुसार हर समय 15 प्रतिशत पानी छोडऩा सुनिश्चित करें अन्यथा उनके खिलाफ प्रिवैंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट के तहत उल्लंघन करने वाले को 10,000 रुपए तक जुर्माना व 6 महीने तक कैद हो सकती है।

ऊहल नदी में छोड़ी जा रही थी सिल्ट

बोर्ड के सदस्य सचिव डा. आर.के. प्रुथी द्वारा भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि मंडी के नरेंद्र कुमार सैणी व स्थानीय लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एक विशेषज्ञ उच्च स्तरीय टीम ने 26 से लेकर 29 दिसम्बर तक बरोट का दौरा किया और स्थानीय लोगों व प्रबंधन से बातचीत की तथा मौके पर निरीक्षण में पाया कि बरोट बैराज से ऊहल नदी में सिल्ट को छोड़ा जा रहा है। एन.जी.टी. के जो 9 अगस्त, 2017 के आदेश हैं उनके अनुसार किसी भी बांध से हर समय 15 प्रतिशत पानी छोड़ना जरूरी किया गया है। सदस्य सचिव ने अपने नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि यह प्रदूषण नियंत्रण नियमों का सरासर उल्लंघन है।

हर समय 15 प्रतिशत पानी छोड़ने के दिए निर्देश

आदेश दिए गए हैं कि 15 दिनों के अंदर सिल्ट को रोकें व कम से कम 15 प्रतिशत पानी छोड़ें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा 3 जनवरी को जारी इस पत्र की प्रतियां डी.सी. मंडी, ए.डी.एम. मंडी, निदेशक ऊर्जा विभाग, सहायक निदेशक मत्स्य, रैजीडैंट इंजीनियर शानन पावर हाऊस, पर्यावरण अभियंता बिलासपुर, उपप्रधान बरोट व नरेंद्र सैणी मंडी को भेजी गई हैं।

Vijay