COVID-19 : ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क न पहनने वालों का अब पंचायतें काटेंगी चालान

Friday, Apr 24, 2020 - 11:08 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति अपने घर या परिसर से बाहर निकलते समय बिना मास्क या घर में निर्मित फेस कवर के बिना घूमता है तो संबंधित ग्राम पंचायत मौके पर ही ऐसे व्यक्ति का 100 रुपए का चालान काट जुर्माना वसूलेगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 15 के अंतर्गत पंचायतें जुर्माना लगाएंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क नहीं पहन रहे लोग

वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए प्रदेश में सभी को फेस मास्क पहनाना अनिवार्य किया गया है लेकिन सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में न तो लोग मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटते हुए 100 रुपए जुर्माना वसूला जाए। इसके साथ ही सोशल डिस्टैंसिंग का उल्लंघन करने पर भी पंचायतें 100 रुपए का चालान काटेंगी।

प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को दी चालान काटने की शक्ति

प्रदेश सरकार ने चालान काटने/जुर्माना लगाने और उसे वसूलने की शक्ति ग्राम पंचायतों को दी है। इसे देखते हुए सरकार की तरफ से सचिव पंचायती राज ने सभी विकास खंड अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा यदि कोई ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 13 के अधीन स्वच्छता के अनुपालन और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किए गए आदेशों की अवहेलना करता है तो ग्राम पंचायत 1 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूल सकती है। इसके बाद भी यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो जुर्माना 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाएगा, लेकिन यह जुर्माना कुल राशि 5 हजार से अधिक नहीं वसूला जा सकता है।

अधिनियम में ये है प्रावधान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 13 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें स्वच्छता के अनुपालन और महामारी के प्रसार को दूर करने और रोकने के लिए रोगनाशक और निवारक उपायों का विनियमित कर सकेंगी। इसके तहत सरकार ने ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालान करने का अधिकार दिया है।

Vijay