पी.ओ. सैल ने धरा भगौड़ा, इस मामले में था अपराधी

punjabkesari.in Saturday, Mar 11, 2017 - 12:08 AM (IST)

बिलासपुर: बिलासपुर पुलिस के पी.ओ. सैल की टीम ने चैक बाऊंस के मामले में  उद्घोषित अपराधी नरेंद्र पुत्र किरपा राम निवासी गांव धमणा तहसील सदर जिला बिलासपुर को शुक्रवार को पनोह गांव से दबोच लिया। पी.ओ. सैल की टीम ने इसे सदर पुलिस थाना को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार पवन कुमार पुत्र कृष्ण लाल निवासी घ्याल मुठयानी से नरेंद्र ने अपना ऑटो रिक्शा बेचने के नाम पर 55 हजार रुपए ले लिए लेकिन उसे ऑटो नहीं दिया। मामला बढ़ा तो नरेंद्र ने पवन कुमार के साथ अनुबंध कर लिया कि वह नरेंद्र के पैसे को 2 साल बाद वापस कर देगा। नरेंद्र ने पवन को इस राशि के भुगतान का चैक भी दे दिया। 2 वर्ष बाद जब पवन ने इस चैक को बैंक में पैसे निकलवाने के लिए लगाया तो वह बाऊंस हो गया जिस पर पवन ने अपने वकील के माध्यम से नरेंद्र को कानूनी नोटिस भिजवाया लेकिन तब भी नरेंद्र ने इस राशि को वापस नहीं किया।

2 माह की सजा व 85 हजार रुपए हुआ था जुर्माना
पवन ने 16 मई, 2011 को सी.जे.एम. कोर्ट बिलासपुर में नरेंद्र के खिलाफ केस दायर कर दिया जिस पर 28 दिसम्बर, 2015 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नरेंद्र कुमार को 2 माह की कैद व 85 हजार रुपए जुर्माना अदा करने को कहा। इसके बाद भी नरेंद्र ने न तो पैसे दिए और न ही तय समय में कहीं आगे अपील की। इसके बाद पवन ने 19 अप्रैल, 2016 को इस फैसले की तामील करवाने के लिए कोर्ट में पुन: प्रार्थना पत्र दिया जिस पर जब कोर्ट ने सम्मन भेजे तो उन्हें नरेंद्र कहीं नहीं मिला। इस सबके बाद 17 अक्तूबर, 2016 को कोर्ट ने नरेंद्र को भगौड़ा घोषित कर दिया था। 


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