धारा-118 मामला : कोर्ट में पेश नहीं हुए पी. मित्रा, अब वॉयस सैंपल पर इस दिन होगी सुनवाई

Friday, Dec 07, 2018 - 08:39 PM (IST)

शिमला (राक्टा): राज्य चुनाव आयुक्त व पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा के वॉयस सैंपल व पॉलीग्राफ  टैस्ट पर अब 19 दिसम्बर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस अवसर पर पी. मित्रा की तरफ  से पेश हुए उनके वकील ने वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ  टैस्ट करवाने के लिए विजीलैंस द्वारा दिए गए आवेदन का विरोध जताते हुए अदालत में एक अर्जी दाखिल की। इस पर अदालत ने विजीलैंस से 19 दिसम्बर तक जवाब मांगा है। अब इस दिन होने वाली सुनवाई में संभावित फैसले पर सबकी निगाहें रहेंगी।

2 कारोबारियों पर घूस लेने और उसे आगे देने का आरोप

गौर हो कि धारा-118 से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार पहले ही विजीलैंस को पी. मित्रा के खिलाफ  केस चलाने की अनुमति दे चुकी है। इस मामले में विजीलैंस ने पूर्व मुख्य सचिव की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में 2 कारोबारियों पर घूस लेने और उसे आगे अफसरों को देने का आरोप है। अवैध लेन-देन से जुड़ी फोन रिकॅर्डिंग जांच एजैंसी के पास है और उसकी पुष्टि करने के लिए विजीलैंस मित्रा के आवाज के नमूने लेना चाह रही है।

हाई प्रोफाइल केस

मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते विजीलैंस हर पहलू को खंगालने के बाद ही जांच आगे बढ़ा रही है। धारा-118 से जुड़ा यह मामला काफी पुराना है और पूर्व में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी, जिसके बाद अदालत के आदेशानुसार मामले की जांच फिर से खोली गई है।

Vijay