COVID-19 : शिमला में अब मास्क नहीं पहना तो होगा एक हजार रुपए जुर्माना

Thursday, Jul 23, 2020 - 10:21 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन के सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करना अनिवार्य है क्योंकि अब किसी ने भी प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तो एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। जिलाधीश शिमला अमित कश्यप ने कहा कि जिला में यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलते अथवा मास्क सही रूप में नहीं पहने हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ  कार्रवाई करते हुए एक हजार रुपए जुर्माने के रूप में वसूल कर दंडित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव तथा मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं अन्य मानकों की अनुपालना को व्यावहारिक रूप में उपयोगी बनाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनते हुए मुंह व नाक को ढकना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त निरन्तर हाथों को साबुन से धोना तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचाव के मानकों को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। जिलाधीश अमित कश्यप ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं। 

बालूगंज को कंटेनमैंट जोन से हटाया

बालूगंज को 5 दिन बाद प्रशासन ने कंटेनमैंट जोन से हटा दिया। बुधवार देर शाम जिलाधीश अमित कश्यप ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। वीरवार सुबह से ही बालूगंज से आवाजाही शुरू कर दी गई। कोरोना के एक साथ चार मरीज आने के बाद प्रशासन ने 17 जुलाई को बालगूंज को कंटेनमैंट जोन घोषित कर दिया था। यहां से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी थी। इस दौरान प्रशासन ने 19 जुलाई को यहां पर 106 लोगों के कोविड सैंपल लिए थे, मगर सभी की रिपोर्ट नैगेटिव पाई गई थी। वहीं पिछले पांच दिनों से वहां पर कोई नया कोरोना का मामला नहीं आया, ऐसे में अब वीरवार से यहां से वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई।

Vijay