निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने के मामले में 96 स्कूलों के प्रबंधनों को नोटिस

Thursday, Jun 20, 2019 - 11:14 AM (IST)

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूले जाने के मामले में 96 स्कूलों के प्रबंधनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के 96 निजी स्कूलों में नियमों को ताक पर रखकर अत्यधिक फीस वसूले जाने के मामले में ये नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी हुए हैं। सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। प्रदेश में स्थापित करीब 1467 स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद इन स्कूलों की रिपोर्ट संबंधित जिलों के उपनिदेशकों ने उच्च शिक्षा विभाग को भेजी थी। निरीक्षण रिपोर्ट में यह सामने आया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के 96 स्कूलों ने निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर 20 से 25 प्रतिशत अतिरिक्त फीस बढ़ाई है।

अब जिन निजी स्कूलों के प्रबंधनों ने विद्यार्थियों से तय मापदंडों को दरकिनार कर फीस वसूली है, उन्हें फीस की अगली इंस्टॉलमैंट में अतिरिक्त वसूली गई फीस को एडजस्ट करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से निजी स्कूलों के प्रबंधनों को नोटिस जारी कर 30 जून तक अनुपालना रिपोर्ट भेजनी होगी। ऐसा न करने पर शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेशों की अनुपालना न करने पर और अत्यधिक फीस वापस न करने पर संबंधित निजी स्कूल के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्कूलों के खिलाफ अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा जारी किए एन.ओ.सी. को रद्द किया जा सकता है।

तय समयावधि में अनुपालना रिपोर्ट नहीं भेजी तो होगी सख्त कार्रवाई

सूचना है कि प्रदेश के प्रत्येक जिलों से 2 से 3 निजी स्कूल ऐसे हैं, जिन्हें अत्यधिक फीस वसूलने के मामले में नोटिस जारी हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जिन निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं, उन स्कूलों के प्रबंधनों ने यदि तय समयावधि में विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस की अनुपालना रिपोर्ट नहीं भेजी तो फिर शिक्षा विभाग ऐसे निजी स्कूलों के प्रबंधनों पर नियमों के तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा। अब शिक्षा विभाग के आदेशों को नजरअंदाज करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई होगी।

Ekta