प्राइवेट स्कूलों की खैर नहीं, अधिक फीस वसूली तो NOC होगी रद्द

Tuesday, Jan 21, 2020 - 12:33 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से भवन निधि, विकास निधि व अधोसंरचना निधि न वसूलने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्कूलों को इन निर्देशों की अनुपालना करने को कहा है। इसके बाद भी यदि स्कूल इसमें कोताही बरतते हैं, तो स्कूलों के विरुद्ध अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन स्कूलों की एन.ओ.सी. रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों द्वारा छात्रों को स्कूल के प्रतीक चिन्ह वाली किताबें व कॉपियां लेने के लिए बाध्य न करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं।

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