अब नहीं लगानी पड़ेगी पुलिस मुख्यालय की दौड़, ऑनलाइन बनेंगे निजी सुरक्षा एजैंसियों के लाइसैंस

Thursday, Jan 09, 2020 - 10:39 AM (IST)

शिमला (ब्यूरो): राज्य में निजी सुरक्षा एजैंसियों के लाइसैंस बनाने के लिए अब पुलिस मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अब निजी सुरक्षा एजैंसी के लाइसैंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसको लेकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से फीस का भी ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा जबकि पहले फीस का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता था। इस सहूलियत के मिलने से लोगों का बैंक में जाकर ड्राफ्ट बनाने का समय भी बचेगा। आवेदनकत्र्ता को ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत एस.एम.एस. के माध्यम से ही उसके आवेदन की वर्तमान स्थिति का भी पता चल जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आवेदकों का दस्तावेजों को तैयार करने में लगने वाले समय की बचत होगी। पुलिस विभाग के अनुसार ऑनलाइन सुविधा आम जनता के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। नए लाइसैंस लेने के साथ ही लाइसैंस के नवीनीकरण के लिए भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
पुलिस विभाग के अनुसार जो व्यक्ति निजी सुरक्षा एजैंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 व निजी सुरक्षा एजैंसी (विनियमन) नियमावली, 2011 के अंतर्गत निजी सुरक्षा एजैंसी खोलने के इच्छुक हैं और पंजीकृत एजैंसियां जो अपने लाइसैंस का नवीनीकरण करवाना चााहती हैं, वे नए साल से प्रदेश में अपना कार्य शुरू करने से पहले लाइसैंस के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें और नियंत्रक प्राधिकारी से वैध लाइसैंस प्राप्त करें। 

1 जनवरी 2020 के बाद प्रदेश में ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। यदि कोई भी सुरक्षा एजैंसी बिना लाइसैंस के काम करते हुए पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था डा. खुशहाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नए लाइसैंस लेने व नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आवेदनकत्र्ता को ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत एस.एम.एस. के माध्यम से ही उसके आवेदन की वर्तमान स्थिति का पता चल जाएगा।

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Simpy Khanna