शिमला के लोगों पर लागू नहीं होगा NGT का यह आदेश, जयराम सरकार ने दी बड़ी राहत

Friday, Nov 16, 2018 - 10:05 AM (IST)

शिमला (वंदना): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने शिमलावासियों को बड़ी राहत दी हैं। जिन लोगों द्वारा बीते साल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से (12 अक्तूबर, 2017) पहले तक नगर निगम शिमला के पास अपने मकान का नक्शा पास करने के लिए आवदेन किया था, सरकार ने उन सभी नक्शों को टी.सी.पी. एक्ट के तहत पास करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। शहर के इन सैंकड़ों लोगों पर एन.जी.टी. के आदेश लागू नहीं होंगे। एन.जी.टी. ने शहर के कोर व ग्रीन एरिया में निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर एरिया में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाने को आवेदन कर रखा था लेकिन एन.जी.टी. का फैसला आने से नक्शे पास नहीं हो पाए थे, परंतु अब सरकार के फैसले से ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। 

नगर निगम शिमला द्वारा मांगी गई क्लैरीफिकेशन पर स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद साफ कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जिन लोगों ने अपने मकान का नक्शा पास करवाने के लिए नगर निगम के पास आवेदन किया है, जिनकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, ऐसे लोगों पर एन.जी.टी. के आदेशों को नहीं थोपा जा सकता है यानी ऐसे लोग शिमला में साढ़े चार मंजिल तक निर्माण कर पाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद शहर के कोर एरिया में भी लोग घर बना सकेंगे।

पुराने नक्शे खंगालने में जुटा नगर निगम 
प्रदेश सरकार से क्लैरीफिकेशन आने के बाद नगर निगम विधानसभा आचार संहिता से पहले आए नक्शों को खंगालने में जुट गया हैं। नगर निगम शिमला के मुताबिक एम.सी. के पास करीबन 250 से अधिक लोगों ने बीते साल विधानसभा चुनाव आचार संहिता से पहले अपने नक्शे जमा करवा रखे थे लेकिन किहीं कारणों से ये नक्शे आचार संहिता से पहले पास नहीं हो पाए थे, अब सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद पुराने नक्शों को कानून के प्रावधान के तहत पास करने की नगर निगम शिमला को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ये हैं एन.जी.टी. के आदेश
बीते 16 नवम्बर, 2017 को एन.जी.टी. के आदेशों के तहत शिमला शहर के ग्रीन व कोर एरिया में निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट ने शहर में केवल अढ़ाई मंजिल के निर्माण को मंजूरी दी है इससे ज्यादा निर्माण व 35 डिग्री से अधिक की ढलान पर निर्माण पर रोक लगाई है। कोर्ट के आदेशों के बाद से नगर निगम शिमला लोगों के नक्शे पास नहीं कर रहा था, ऐसे में वे लोग जिन्होंने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी शिमला में प्लॉट खरीदने में लगी दी है वे परेशान थे, ऐसे में सरकार ने शिमला के सैकड़ों लोगों को राहत प्रदान की है। 

Ekta