नववर्ष के आगमन पर 9 सैक्टरों में बंटेगा नयनादेवी, जानिए क्या है वजह

Saturday, Dec 16, 2017 - 06:11 PM (IST)

बिलासपुर: उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ नयना देवी में नववर्ष 2018 के आगमन पर 29 दिसम्बर से 2 जनवरी तक 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के सफल आयोजन को लेकर बचत भवन बिलासपुर में जिला दंडाधिकारी बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें डी.सी. ने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रबंध पूरे किए जा रहे हैं, जबकि मेले के सफल आयोजन के लिए एस.डी.एम. स्वारघाट को मेला अधिकारी तथा मंदिर अधिकारी नयनादेवी को सहायक मेला अधिकारी, डी.एस.पी. श्रीनयना देवी को पुलिस मेला अधिकारी तथा एस.एच.ओ. कोट को सहायक पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सी.एम.ओ. बिलासपुर को चिकित्सा मेला अधिकारी का जिम्मा
इसके अतिरिक्त सी.एम.ओ. बिलासपुर को चिकित्सा मेला अधिकारी नियुक्त कर उन्हें समुचित चिकित्सा स्टाफ  नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नववर्ष के अवसर पर लगने वाले इस मेले के दौरान सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने नयनादेवी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं तथा इसके अतिरिक्त शौचालयों की समुचित व्यवस्था करने व लंगरों में भी सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखने के आदेश भी दिए। बैठक में एस.डी.एम. स्वारघाट चेत राम, डी.एस.पी. नयनादेवी अनिल शर्मा, मंदिर अधिकारी मदन चंदेल, नगर परिषद अध्यक्ष नयनादेवी मनीश शर्मा और नगर परिषद नयनादेवी के कार्यकारी अधिकारी प्रकाश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

9 सैक्टरों में बंटेगा मेला क्षेत्र
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला को 9 सैक्टरों में बांटा गया है तथा 4 सैक्टर मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मेला के दौरान सभी प्रकार के वाहनों को तय की गए पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें, ताकि यातायात में कोई बाधा न आए और श्रद्धालु भी परेशान न हों। उन्होंने इस अवसर पर खाद्य एवं आपूॢत विभाग व जिला सहकारी संघ को निर्देश दिए कि वे मेले के दौरान पर्याप्त खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल व रसोई गैस का पूर्ण भंडारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगवाना भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने फायर अधिकारी को दुकानों में अग्रिशमन यंत्र लगवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए।  

रात 10 बजे के बाद ध्वनि यंत्र पर रहेगा प्रतिबंध
डी.सी. ने कहा कि मेले के दौरान जागरण करने की अनुमति मेला अधिकारी से लेनी होगी तथा ध्वनि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्र को बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने पानी व बिजली की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए तथा सभी पेयजल स्रोतों व भंडारण टैंकों की उचित सफाई करवाने बारे आई.पी.एच. विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। 

पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
एस.पी. बिलासपुर अंजुम आरा ने कहा कि कानून व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखने के लिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सैक्टरों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा इसके  अतिरिक्त होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी की जाएगी। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। 

शौचालयों व स्नानागार में तय रेट से अधिक पैसे की न हो वसूली
बैठक में ए.डी.एम. बिलासपुर विनय कुमार ने कहा कि मेले के दौरान शौचालयों एवं स्नानागारों में श्रद्धालुओं से तय रेट से ज्यादा किसी भी तरह की उगाही न की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मेला प्रबंधन इस पर कड़ी नजर रखें।