भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास की सजा

Tuesday, Mar 30, 2021 - 11:58 PM (IST)

मंडी (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर जिला मंडी हंसराज की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 1 फरवरी, 2014 को दोपहर के करीब 2:45 बजे आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह निवासी डीनक अपने नल की पेयजल पाइप दबाने के लिए बीजी हुई गेहूं को काट कर नाली खोद रहा था तो उसकी भाभी सुरेंद्र कौर ने उसे कहा कि बिना पूछे उनका खेत क्यों खोद रहा है। इस पर आलम सिंह ने अपने हाथ में ली हुई कस्सी अपनी भाभी के सिर पर दे मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।इस पर थाना सुंदरनगर में अभियोग दर्ज हुआ था। इस मामले की तफ्तीश निरीक्षक जगदीश कंवर ने की थी और तफ्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ  से मुकद्दमे की पैरवी चानन सिंह उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर ने की।

अदालत में 26 गवाहों ने कलमबद्ध करवाए बयान

अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी आलम सिंह/अवतार सिंह निवासी डीनक जिला मंडी द्वारा अपनी भाभी की हत्या करने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है जिसके चलते अदालत ने आरोपी आलम सिंह उर्फ अवतार सिंह पुत्र तहल सिंह निवासी डीनक, डाकघर कनैड तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माना

उधर, जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।  बता दें कि 14 मार्च, 2016 को सीआईडी थाना भराड़ी शिमला के अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक लखबीर सिंह ने टीम के साथ बल्ह पुल तहसील पधर में रोपा की तरफ से आ रहे उक्त व्यक्ति को 1 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत में मामला पेश हुआ। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ  से मुकद्दमे की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने की। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे और दोषी ने भी अपने बचाव में एक गवाह का बयान कलमबद्ध करवाया था। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विजय शर्मा पुत्र चेत राम गांव भद्रवाड़ डाकघर दुर्गापुर, तहसील सरकाघाट जिला मंडी को दोषी पाया, जिसके चलते उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत उक्त सजा सुनाई गई।

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Vijay