शहरी विकास मंत्री बोलीं-अब भवन के नक्शे 60 की बजाय 30 दिन में होंगे स्वीकृत

Wednesday, Aug 28, 2019 - 10:55 PM (IST)

शिमला: शहरी विकास एवं आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार टीसीपी में लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत अब भवन के नक्शे को स्वीकृत करने की अवधि को घटाकर 30 दिन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह समय सीमा 60 दिन है। इसके अलावा कंपलीशन सर्टीफिकेट जारी करने की अवधि भी 15 दिन तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई अन्य नियमों का भी सरलीकरण किया जा रहा है, जिसे जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। उन्होंने यह बात विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक आशीष बुटेल की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में दी।

विधायक राजेंद्र गर्ग के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में सरवीण चौधरी ने कहा कि नगर परिषद घुमारवीं के डिवैल्पमैंट प्लान में संशोधन लाने के लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों, गांधी कुटीर योजना तथा अन्य गरीब लोगों के लिए आवास बनाने में टीसीपी नियमों में छूट का प्रावधान है। विधायक विनय कुमार व अनिरुद्ध सिंह ने भी इससे संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे।

इससे पहले मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि एक जनवरी, 2018 से 31 जुलाई, 2019 तक टीसीपी कार्यालय पालमपुर में भवन निर्माण के 299 मामले प्राप्त हुए, जिसमें से 180 को मंजूरी प्रदान की गई और 40 मामले लंबित हैं। इसी तरह 79 पर आपत्तियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि एक भी मामले को अस्वीकृत नहीं किया गया है।

Vijay