प्रतिबंधित सिरप रखने के मामले में व्यक्ति को 15 साल का कारावास

punjabkesari.in Friday, May 24, 2024 - 08:54 PM (IST)

सोलन (अमित): प्रतिबंधित सिरप रखने के मामले में सोलन जिला अदालत के स्पैशल जज-1 अरविंद मल्होत्रा ने एक व्यक्ति को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सोलन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे यह सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी संजय पंडित ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में सोलन सदर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर शक्ति नगर जौनाजी रोड में रविंदर नाम के व्यक्ति के कमरे में छापामारी की और यहां से 31 वॉइल्स सिरप की बरामद की।

जोकि उसने अपनी वाशिंग मशीन में छुपा कर रखी थी। प्रतिबंधित दवा होने के चलते पुलिस ने इस मामले में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और इसका चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी रविंद्र को दोषी करार देते हुए उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाह भी पेश किए गए।
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Content Writer

Kuldeep

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