कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, भुगतना पड़ेगा इतना जुर्माना

Saturday, May 06, 2023 - 11:26 PM (IST)

मंडी (रजनीश): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम निवासी चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चंदू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कठोर कारावास के साथ 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उक्त मामले में 7 फरवरी, 2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन ने पुलिस में बयान दिया था। 6 फरवरी, 2010 को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे में शोर सुनाई दिया तो वह और उसकी माता नारायण के कमरे में गए वहां नारायण और चंदू लाल बहसबाजी कर रहे थे।

शिकायतकर्ता ने दोनों को बहसबाजी से रोका और चंदू लाल को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए ले जा रहा था तभी पीछे से नारायण सिंह ने पीतल के लोटे से चंदू लाल के सिर पर वार कर दिया, जिसके कारण चंदू लाल नीचे गिर गया और उसे चोट आई व सिर से खून बहने लगा लेकिन चंदू लाल ने कहा कि वह ठीक है। शिकायतकर्ता ने उसे कमरे में छोड़ा और दर्द की दवा दी जिसके बाद पीड़ित चंदू लाल सो गया था। रात 3 बजे चंदू लाल को खून की उल्टी हुई और वह बात करने में असमर्थ था और 7 फरवरी, 2010 को सुबह 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के आधार पर दोषी नारायण के खिलाफ पुलिस थाना गोहर में मामला दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन के बाद अदालत में चालान दायर किया गया। न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही ने की और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे।

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Content Writer

Vijay