जिंदान हत्याकांड में 2 मुजरिमों को उम्रकैद, तीसरे को 3 वर्ष का कठोर कारावास

punjabkesari.in Friday, Nov 26, 2021 - 11:47 PM (IST)

नाहन (साथी): विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने शिलाई निवासी केदार सिंह जिंदान की हत्या के मामले में 2 मुजरिमों को उम्रकैद और एक अन्य मुजरिम को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने बताया कि केदार सिंह जिंदान की मौत के मुजरिम जय प्रकाश को आईपीसी की धारा 302 तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कारावास और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरे मुजरिम गोपाल सिंह को आईपीसी की धारा 302 तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जबकि धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कारावास तथा 25000 रुपए जुर्माना भुगतना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीसरे आरोपी कर्म सिंह को आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायवादी ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 325 के तहत 3 वर्ष का कारावास तथा 5000 रुपए जुर्माने की सजा होगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी ने बताया कि 7 सितम्बर, 2018 को जब केदार सिंह जिंदान, रघुवीर सिंह व जगदीश चंद्र बीआरसीसी ऑफिस शिलाई से बाहर निकले तो तीनों आरोपी जय प्रकाश, गोपाल व कर्म सिंह ने स्कॉर्पियो से डंडे निकाल कर केदार सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान केदार सिंह सड़क पर गिर गया। जब उसने उठने की कोशिश की तो जय प्रकाश ने लोहे की रॉड से केदार सिंह के सिर पर 4-5 बार वार किए थे।

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Content Writer

Vijay

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