पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

punjabkesari.in Monday, Mar 11, 2024 - 11:01 PM (IST)

कुल्लू (शम्भू): एडीशनल जिला न्यायाधीश कुल्लू हरीश शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में नेपाली विनोद शाह पुत्र राम शाह को दोषी करार दिया है। दोषी के खिलाफ उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया है तथा 5000 रुपए जुर्माना अदायगी के भी आदेश हुए हैं। पब्लिक प्रोसीक्यूटर अनुज शर्मा ने बताया कि यह नेपाली मनाली के छियाल के बलसारी में रहता था। 26 मार्च, 2018 को दोषी ने लोहे की रॉड और पत्थरों से पीट-पीटकर अपनी पत्नी आशा की हत्या कर दी थी। सुबह करीब 8 बजे हुई इस वारदात के बाद दोषी ने महिला की लाश को गोबर के ढेर में छिपा दिया था। बाद में लोगों की सूचना पर दोषी को पकड़ा गया और लाश भी बरामद हुई जिसके बाद दोषी को पकड़ कर जेल भेज दिया गया। मनाली पुलिस ने इस वारदात को लेकर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में चार्जशीट तैयार करके इसे कोर्ट में पेश किया, जहां मामले पर सुनवाई चली। दोषी के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने मौका ए वारदात से जुटाए गए साक्ष्य पेश किए तथा गवाहों के बयान भी दर्ज हुए जिस पर कोर्ट ने दोषी के खिलाफ उक्त सजा का फैसला सुनाया। अनुज शर्मा ने कहा कि दोषी को उम्रकैद के साथ जुर्माना राशि की भी अदायगी करने के कोर्ट से आदेश हुए हैं।


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Content Writer

Kuldeep

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