Kangra: आरोपी को हुई 2 वर्ष की सजा, 2017 का था दुर्घटना मामला
punjabkesari.in Saturday, Aug 24, 2024 - 10:05 AM (IST)
रामपुर बुशहर, (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने आरोपी बृन्देश कुमार को दुर्घटना मामले में आई. पी.सी. की विभिन्न धाराओं के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी जिला उप-न्यायवादी कमल चन्देल ने दी है। उन्होंने बताया कि 13 मार्च 2017 को शाम करीब 3 बजे मृतक मदन देव व सुषमा देवी, गांव नेहरा में एक दुकान के सामने धूप में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक आल्टो कार न. एच.पी. 06 ए 7273, जिसको आरोपी बृन्देश कुमार पुत्र गोपाल दत्त शर्मा, गांव नेहरा, डाकघर बाहली, तहसील रामपुर, जिला शिमला निवासी ड्राइविंग कर रहा रहा था। इस दौरान गाड़ी ने सुषमा देवी व मदन देव को टक्कर मारी।
इस घटना के दौरान दोनों काफी गम्भीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए खनेरी अस्पताल ले गए। यहां पर मदन देव की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ रामपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले की छानबीन ए.एस.आई. ईश्वर सिंह ने की। छानबीन के दौरान करीब 18 गवाहों के बयान दिए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई। इस मुकद्दमें की पैरवी जिला उप-न्यायवादी कमल चन्देल ने की।