बिना अनुमति के नए स्थान पर ज्वाइनिंग अब अधिकारियों को पड़ेगी महंगी

Friday, Jun 28, 2019 - 06:09 PM (IST)

 

शिमला (कुलदीप): राज्य में तबादला होने की स्थिति में आई.ए.एस. और एच.ए.एस. अधिकारी बिना विकल्प के पद को नहीं छोड़ पाएंगे। इसके तहत तब्दील हुए अधिकारी को पहले अपने उच्च अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। उच्च अधिकारी की तरफ से इस तरह की अनुमति मिलने के बाद तब्दील हुआ अधिकारी दूसरे स्थान पर ज्वाइनिंग दे सकेगा। यानि बिना अनुमति के नए स्थान पर ज्वाइनिंग देनी महंगी पड़ेगी। यह आदेश इसलिए जारी हुई हैं, क्योंकि कई अधिकारी दूसरे स्थान पर ज्वाइनिंग में जल्दी करते हैं। 

इस स्थिति में पिछली सीट का कामकाज प्रभावित होता है। इस कारण कई बार कोर्ट और अन्य संबंधित मामलों का निपटारा करने में अनावश्यक देरी होती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आर.डी. धीमान की तरफ से इस बारे आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों पर गंभीरता से अमल करने को कहा गया है, ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस तरह के निर्देश जारी होते रहे हैं, लेकिन इस पर कई बार अमल नहीं होता। आदेशों पर अमल न होने की स्थिति में कार्मिक विभाग की तरफ से ऐसे निर्देश जारी हुए हैं।
 

Ekta