प्रवासी श्रमिकों का विवरण उपलब्ध करवाना न्योक्ता के लिए अनिवार्य-डी.सी.

punjabkesari.in Wednesday, Sep 08, 2021 - 04:31 PM (IST)

चम्बा (ब्यूरो): डी.सी. दुनी चंद राणा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला में प्रवेश करने वाले प्रवासी  श्रमिकों की पूर्ववृत्त पहचान सत्यापित करने के लिए जनहित में आदेश जारी किए हैं। आदेश 1 नवम्बर तक लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि जिला में बढ़ रहे बाहरी कामगारों, किरायेदारों, घरेलू श्रमिक की संख्या को लेकर एस.पी. द्वारा सूचित किए जाने पर एहतियातन जिला में असामाजिक तत्वों और सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे वाले लोगों की पहचान के लिए आगामी 60 दिनों तक धारा 144 के तहत विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है। उन्होंने कहा विद्युत परियोजनाओं के तहत ठेकेदारों या कंपनियों  में लगे प्रवासी मजदूरों की पूर्ववृत्त पहचान और बाहरी राज्यों से आने वाले कपड़े, शाल आदि बेचने और बर्तनों की साफ सफाई से संबंधित कार्यों में लगे लोगों की पूर्ववृत्त पहचान आवश्यक है।

नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी को प्रवासी मजदूरों को सेवा में संलग्न करने से पहले संबंधित पुलिस थाना में उनकी पूर्ववृत्त  की पहचान और सत्यापन के लिए एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्वरोजगार की अवस्था में भी प्रवासी व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना को सूचित करना होगा। डी.सी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला के सभी एस.डी.एम. विशेषकर तीसा, चम्बा और सलूणी से ऐसे व्यक्तियों की निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी धार्मिक संस्थानों, पूजा स्थलों, परिसरों में ऐसे व्यक्तियों को संबंधित थाना में पंजीकरण के बिना ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में कार्रवाई होगी।

 


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Content Writer

Kaku Chauhan

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