अब RTO व SDM Office में ऑनलाइन बन सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसैंस

Tuesday, Nov 28, 2023 - 05:50 PM (IST)

विदेशों में नौकरी करने वाले हिमाचली युवाओं को मिलेगी सुविधा, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे लाॅन्च 
शिमला (राजेश):
विदेशों में नौकरी करने जा रहे और विदेशों में नौकरी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसैंस व परमिट के लिए परिवहन निदेशालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। युवा आरटीओ व एसडीएम कार्यालय में ही ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसैंस व परमिट बना सकेंगे। प्रदेश सरकार विदेशों में जाने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। इससे पहले युवाओं को लाइसैंस बनाने के लिए प्रदेश भर से परिवहन निदेशालय शिमला आना पड़ता था और लाइसैंस बनाना पड़ता था लेकिन अब यह सुविधा युवाओं को घर-द्वार और ऑनलाइन दोनों तरह से मिलेगी। इससे पहले यह सुविधा दिल्ली में ही लोगों को मिल रही थी। वहीं अब हिमाचल के युवाओं को भी यह सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही इस सुविधा को प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए लाॅन्च करेंगे और यह सुविधा हर युवा तक पहुंचेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग ने पूरी तैयार कर ली है।

विदेश में बैठे ऑनलाइन ही डाऊनलोड कर सकेंगे परमिट व लाइसैंस 
सरकार की इस नई सुविधा का लाभ उन युवाओं व अन्य लोगों को भी होगा, जोकि पहले से ही विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। विदेशों में नौकरी कर रहे युवा विदेश में ही बैठ कर लाइसैंस व परमिट को रिन्यू कर सकेंगे और विदेश में बैठ कर ही उसकी ऑरिजनल प्रिंट की कॉपी डाऊनलोड कर प्रिंट करवा सकेंगे। परिवहन विभाग अधिकारियों के अनुसार विदेशों में ड्राइविंग लाइसैंस व परमिट की हार्ड कॉपी साथ चाहिए होती है, ऐसे में वे इसे प्रिंट  करवा सकेंगे और उन्हें ड्राइविंग लाइसैंस रिन्यू करवाने विशेष रूप से हिमाचल नहीं आना होगा। 

ऐसे बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसैंस व परमिट
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसैंस व परमिट बनाने के लिए युवाओं को आरटीओ व आरएलए यानी एसडीएम कार्यालय में ऑनलाइन मोड पर आवेदन करना होगा। वहीं इस लाइसैंस को बनाने के लिए 1000 रुपए फीस लगेगी। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो की 3 प्रतियां, भारतीय नागरिक का प्रमाण पत्र व वैध वीजा प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आवेदन मेें देना होगा। यह लाइसैंस एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए मान्य नहीं होगा।
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Content Writer

Vijay